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बाहर खाने वालों के लिए गुड न्यूज, आज से सिर्फ 5 फीसदी टैक्स

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 15 2017 11:59AM | Updated Date: Nov 15 2017 11:59AM
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नई दिल्ली। आज से बाहर खाने पर आपको कम टैक्स चुकाना होगा। पिछले हफ्ते होटलों को लेकर कम किए गए जीएसटी रेट आज से लागू हो गए हैं। इसके बाद आप चाहे एसी वाले होटल में जाएं या नॉन-एसी, आपको सिर्फ 5 फीसदी टैक्स देना होगा।

जीएसटी परिषद ने घटाए रेट
पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद ने 200 से ज्यादा उत्पादों के जीएसटी रेट्स को घटाया हैं।इसके तहत परिषद ने कई उत्पादों को जहां 28 फीसदी से निकालकर 18 और 12 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा है। वहीं, कुछ उत्पादों को 12 से 5 फीसदी में लाया गया है।इस दौरान सबसे बड़ा बदलाव एसी और नॉन-एसी होटलों में लगने वाले जीएसटी रेट को लेकर किया गया है।

पहले लगता था 18 फीसदी रेट
पहले की व्यवस्था में जहां एसी होटलों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था. वहीं, नॉन-एसी होटलो में 12 फीसदी टैक्स लगता था।शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने इनमें बड़ा बदलाव करते हुए दोनों तरह के होटलों पर 5 फीसदी जीएसटी रेट कर दिया है।हालांकि 5 फीसदी रेट लगने के बाद होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा।
 
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