मुंबई। बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने वालों को अब बड़ा फायदा मिलेगा। एक फरवरी को पेश हुए अंतिरम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने फिक्स्ड डिपॉजिट से 40,000 रुपये तक की ब्याज आय को टैक्स दायरे से बाहर कर दिया है। मतलब साफ है कि 40 हजार रुपये तक की ब्याज आय टीडीएस के दायरे से बाहर है, अभी यह सीमा 10 हजार रुपये तय है। आपको बता दें कि फिलहाल ब्याज पर TDS की दर 10 फीसदी है, यानी एफडी के मुनाफे पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होता है। बजट में किए गया ये फैसला एक अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष में लागू होगा।