भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जबलपुर स्थित केन्द्रीय जेल में एक विचाराधीन बंदी कैदी के मौत के मामले में उत्तराधिकारियों को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दो माह में अदा करने की अनुशंसा की है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने जबलपुर स्थित केन्द्रीय जेल में विचाराधीन कैदी दिलीप उर्फ बबलू की एक मई 2018 को मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के मामले में उसके उत्तराधिकारियों को पाँच लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि अगले दो माह में अदा करने की अनुशंसा की है।
आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार यह तय करे कि जेल में दाखिल होने के तत्काल बाद बंदी का यथाशीघ्र डाक्टरी परीक्षण कराकर उसकी स्वास्थ्य पुस्तिका बनायी जाये। बंदी की टी.बी., रक्तचाप, एच.आई.वी., हृदय रोग, डायबिटीज़ आदि के लिए जांच करायी जाये। जिससे बंदी के जीवन जीने और चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के मौलिक और मानव अधिकारों का संरक्षण हो सके और केवल जेल में होने के कारण किसी बंदी की उपचार के अभाव में मृत्यु न हो सके। आयोग द्वारा अनुशंसा की प्रति राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, जेल विभाग तथा जेल महानिदेशक को भेजकर अनुशंसा पर यथाशीघ्र कार्यवाही करने को कहा गया है।