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एक अप्रैल से नहीं बिकेंगे BS-IV वाहन, अब दामों में होगी भारी कमी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 15 2020 12:31PM | Updated Date: Feb 15 2020 12:32PM
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मुंबई। देश में एक अप्रैल 2020 के बाद से बीएस4 गाड़ियां नहीं बिकेंगी। ऑटोमोबाइल डीलरों ने सुप्रीम कोर्ट में एक महीने की मोहलत के लिए अर्जी डाली थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी बिक्री के लिए एक महीने की मोहलत देने की ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन की मांग ठुकरा दी। इसके बाद अब यह तय हो चुका है कि देश में एक अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-4 गाड़ियों की बिक्री का रास्ता बंद हो गया है। शीर्ष अदालत ने 24 अक्टूबर, 2018 के फैसले में कहा था कि एक अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-4 वाहनों की न तो बिक्री होगी और न ही रजिस्ट्रेशन। देश भर में BS-4 के मानकों को अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था। इससे पहले, 2016 में केंद्र सरकार ने एलान किया था कि भारत BS-5 को पीछे छोड़ते हुए 2020 तक BS-6 के मानकों को लागू करेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि निर्धारित समय सीमा को एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ाया जाएगा।
 
संगठन की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इस फैसले से ऑटोमोबाइल डीलरों की कठिनाईयां बढ़ जाएंगी क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में बीएस4 वाहनों का स्टॉक है। बाजार में मंदी है लिहाजा इस स्टॉक की बिक्री के लिए एक और महीने की मोहलत मिलनी चाहिए। वकील ने कहा कि उनका आवेदन दया याचिका की तरह था जिसे पीठ ने मानने से इनकार कर दिया। बीएस यानी भारत स्टेज प्रदूषण तय करने का मानक है। जिस वाहन का बीएस नंबर जितना ज्यादा होगा उससे उतना ही कम प्रदूषण होगा। साफ है कि बीएस4 की तुलना में बीएस6 वाले कम प्रदूषण फैलाएंगे।
 
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